अर्चना कुमारी आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली और उन्हें एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी।
इससे पहले दोपहर में दलीलें सुनने के बाद ड्यूटी जज न्याय बिंदु ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।लगा अब केजरीवाल आज जेल से रिहा हो सकते है।
लेकिन ईडी इस फैसले के विरोध में हाई कोर्ट गई। कोर्ट में बहस हुई लेकिन फैसला नही आने से केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पाय। इससे पहले दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत प्रदान कर दी।
इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता हैं जिन्हें जमानत मिली है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत प्रदान की थी। सीएम केजरीवाल की रिहाई आज हो सकती है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि 45 करोड़ रुपये हवाला के जरिये दिए गए जिनका आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया। राजू ने कहा कि चनप्रीत सिंह ने अरविंद केजरीवाल के गोवा में सेवन स्टार होटल में ठहरने के लिए पैसे लिए।
राजू ने सागर पटेल के बयान को पढ़ते हुए कहा कि चनप्रीत सिंह समेत तीन लोगों को पैसे मिले। चनप्रीत सिंह को बड़ी मात्रा में पैसे मिले जिन पैसों को केजरीवाल के ठहरने के लिए सेवन स्टार होटल और गोवा चुनाव में लिए खर्च किए गए।
ज्ञात हो दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढा दी थी।